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rights of women
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हमारे संविधान में विवाहित महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं जिसमें ये 3 प्रमुख हैं:
स्त्रीधन का अधिकार: इसमें कहा गया है कि महिला को अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि स्त्रीधन महिला को शादी के पहले या बाद में मिलने वाले गिफ्ट और पैसे हैं जो उन्हें कोई भी दे सकता है। #2
निवास का अधिकार: पत्नी को अपने वैवाहिक घर में जहां भी पति रहता है वहां रहने का अधिकार है फिर चाहे वो पुश्तैनी घर, संयुक्त परिवार, खुद का घर या किराये का घर हो।#3
प्रतिबद्ध रिश्ते का अधिकार: एक हिंदु पुरुष किसी भी रुप से विवाहेतर संबंध या दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वो पत्नी को कानूनी रूप से तलाक ना दे दे।#4
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