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गुरुवार, 31 दिसंबर 2020
जानिए अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से वापस प्राप्त करने के उपाय
आम तौर पर अवैध कब्जे दो तरीकों से किया जा सकता है
#2 प्रतिकूल कब्ज़ा तब होता है, जब संपत्ति का सही मालिक अपनी संपत्ति से एक वैधानिक समय अवधि (भारतीय कानून के तहत 12 वर्ष) के भीतर एक अतिचार / कब्जा से छुटकारा पाने के लिए अपनी ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप अपने स्वामित्व के अधिकारों से वंचित हो जाता है। अतिचार / कब्जे को हटाने के लिए वैधानिक सीमा की अवधि पूरी होने के बाद, सही मालिक को अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस पाने के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही शुरू करने से प्रतिबंधित किया जाता है, और इस प्रकार, विपत्तिकर्ता को प्रतिकूल संपत्ति द्वारा उस संपत्ति का शीर्षक हासिल करने की अनुमति देता है।
इसके अलावा, समय के साथ कई रहने वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों को लगता है कि वे खुद की जगह हैं, क्योंकि संपत्ति की निगरानी और पर्यवेक्षण करने वाला कोई नहीं है।
कब्जे का वास्तविक अर्थ
आप अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से कैसे बचा सकते हैं?
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शुक्रवार, 18 दिसंबर 2020
हिन्दू पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रह जाती
हिन्दू पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रह जाती
#1 सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 (Hindu Succession Act 1956) के तहत उत्तराधिकार के सिद्धांतों पर विचार किया है।
हिन्दू पुरुष की मौत के बाद उसकी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रह जाती-After the death of a Hindu man, his property does not remain the property of the joint family
Hindu Succession Act 1956:-
#2 अधिनियम की धारा छह और आठ (Hindu Succession Act 1956 section 8 or 6) का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिन्दू पुरुष की मौत के बाद उसकी सम्पत्ति का खयाली बंटवारा (नोशनल पार्टिशन) होगा और यह उसके कानूनी वारिस को उसके अपेक्षित हिस्से के तौर पर हस्तांतरित (Transfer) होगा। इसलिए, इस तरह की सपत्ति ऐसे बंटवारे के बाद ‘संयुक्त परिवार (Joint Family) की सम्पत्ति’ नहीं रह जायेगी। ये वारिस संबंधित सम्पत्ति के ‘टिनेंट्स-इन-कॉमन’ के सदृश होंगे तथा तब तक संयुक्त कब्जा रखेंगे, जब तक इकरार विलेख के तहत उनकी संबंधित हिस्सेदारी की हदबंदी नहीं कर दी जाती।
न्यायमूर्ति ने ‘एम अरुमुगम बनाम अम्मानियम्मल एवं अन्य’ के मामले में यह फैसला सुनाया। पृष्ठभूमि इस मामले के दोनों पक्षकार मूला गौंदर नामक व्यक्ति के बच्चे थे। मूला गौंदर की मृत्यु 1971 में हो गयी थी। मृतक के परिवार में उसकी विधवा, दो बेटे और तीन बेटियां थीं। मृत्यु से पहले मृतक ने कोई वसीयत नहीं की थी। वर्ष 1989 में मृतक की सबसे छोटी बेटी ने बंटवारे के लिए एक मुकदमा दायर किया था।
#3
मृतक के पुत्रों ने यह कहते हुए मुकदमे का विरोध किया था कि उनकी मां और बहनों ने संपत्ति पर अधिकार छोड़ने का विलेख (रिलीज डीड) तैयार किया था और उनके लिए अपनी सम्पत्ति छोड़ देने की घोषणा की थी। यह भी दलील दी गयी थी कि मां ने तब वादी (बहन) की संरक्षक (गार्जियन) की भूमिका निभाई थी, क्योंकि तब वादी नाबालिग थी। उसके बाद दोनों बेटों के बीच बंटवारा विलेख तैयार किया गया था जिस पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करने वालों में वादी (बहन) का पति भी शामिल था।
#4 वादी ने उसके बाद याचिका दायर की थी तथा यह कहते हुए रिलीज डीड को शुरुआती तौर पर ही अवैध करार देने की मांग की थी कि उसकी मां संरक्षक के तौर पर उसकी हिस्सेदारी का अधिकार छोड़ने के लिए अधिकृत नहीं थी। ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था कि वादी को वयस्क होने के तीन साल के भीतर ही ‘रिलीज डीड’ को चुनौती देनी चाहिए थी।
Hindu Succession Act 1956 पर हाईकोर्ट ने वादी की अपील पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को निम्न तथ्यों के आधार पर निरस्त कर दिया था:-
1. मूला गौंदर की मौत के बाद भी कानूनी वारिसों के हाथों में यह सम्पत्ति ‘संयुक्त परिवार की सम्पत्ति’ बनी रही थी।
2. चूंकि यह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी, मां संरक्षक के तौर पर नाबालिग वादी का हिस्सा नहीं छोड़ सकती।
3. इसलिए संबंधित ‘रिलीज डीड’ शुरुआती तौर पर ही अवैध था। हाईकोर्ट ने बहन के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद वादी के भाइयों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
#5
सुप्रीम कोर्ट का फैसला – सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 (Hindu Succession Act 1956) की धारा 6 और 8 का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की थी–
1. श्रेणी-एक (Category-I ) की महिला वारिस वाले हिन्दू पुरुष की मौत जब होती है तो संयुक्त मालिकाना वाली सम्पत्ति में उसका हिस्सा उत्तराधिकार के जरिये हस्तांतरित होता है, न कि उत्तरजीविता के आधार पर।
2. ऐसी संपत्ति का खयाली बंटवारा होता है और वारिस उस सम्पत्ति का “टेनेंट्स – इन- कॉमन” होता है।
3. उक्त सम्पत्ति तब संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के रूप में नहीं रह जाती। इन सिद्धांतों एवम् पूर्व के निर्णयों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा:- “यह साफ है कि मूला गौंदर की मृत्यु के बाद संयुक्त मालिकाना वाली सम्पत्ति में उसकी हिस्सेदारी Hindu Succession Act 1956 ki धारा 8 के तहत हस्तांतरित होगी क्योंकि उसके परिवार में श्रेणी-एक की महिला वारिस भी मौजूद थीं।”
#6
Supreme Court कोर्ट ने Hindu Succession Act 1956 कानून की धारा 30 का उल्लेख करते हुए कहा कि सहदायिता (संयुक्त अधिकार वाली) सम्पत्ति वसीयत के आधार पर बंटवारा किए जाने योग्य थी। “यह (धारा 30) स्पष्ट तौर पर बताती है कि जब तक सम्पत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता या पारिवारिक इकरार (समझौता) नहीं हो जाता तब तक ‘टेनेंट्स-इन-कॉमन’ के तौर पर कानूनी वारिस होने के बावजूद यह सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रह गयी थी।”
उक्त सम्पत्ति के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं होने का परिणाम यह था कि नाबालिग की हिस्सेदारी छोड़ने के लिए मां द्वारा संरक्षक की भूमिका निभाने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी। हिन्दू (Hindu) नाबालिग एवं संरक्षक अधिनियम की धारा छह के अनुसार, संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में नाबालिग की अविभाजित हिस्सेदारी को लेकर नाबालिग का स्वाभाविक संरक्षक कुछ नहीं कर सकता। यदि सम्पत्ति संयुक्त परिवार की हो तो वह प्रतिबंध नहीं लागू होगा।
#7 संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में नाबालिग की हिस्सेदारी के लिए कर्ता संरक्षक की भूमिका नहीं निभा सकता वादी ने दलील दी थी कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मामले में घर का बड़ा बेटा ‘कर्ता’ था और सम्पत्ति के मामले में स्वाभाविक संरक्षक की भूमिका ‘कर्ता’ को निभानी चाहिए थी, न कि मां को। कोर्ट ने कहा कि यद्यपि यह माना गया था कि उक्त सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी, लेकिन यह दलील कसौटी पर ठहरने योग्य नहीं थी। ऐसा हितों के टकराव की वजह से था, क्योंकि कर्ता नाबालिग के संरक्षक की भूमिका में आकर नाबालिग का हिस्सा अपने पक्ष में भी कर सकता है।
#8 “ जब इस प्रकार का बंटवारा होता है और कुछ सदस्य अपना हिस्सा कर्ता के लिए छोड़ देते हैं तो कर्ता उस नाबालिग के संरक्षक के तौर पर भूमिका नहीं निभा सकता, जिसका हिस्सा कर्ता के पक्ष् में छोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह हितों के टकराव की स्थिति होगी। ऐसे मौके पर मां ही स्वाभाविक संरक्षक होगी और इसलिए माँ द्वारा निष्पादिक दस्तावेज को अप्रभावी दस्तावेज नहीं कह सकते।”
#9
Supreme Court कोर्ट ने कहा कि:-
हिन्दू (Hindu) नाबालिग एवं संरक्षण अधिनियम की धारा आठ के तहत रिलीज डीड निष्प्रभावी दस्तावेज हो जाता यदि वादी के बालिग होने के तीन साल के भीतर चुनौती दी गयी होती। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1973 में जब रिलीज डीड तैयार किया जा रहा था तो वादी 17 साल की थी, जबकि भाइयों के बीच बंटवारा 1980 में हुआ था, जिसमें वादी का पति खुद सत्यापन करने वाले गवाहों में शामिल था। यह मुदकमा नौ वर्ष बाद दायर किया गया था। इन परिस्थितियों के कारण भी कोर्ट ने वादी की याचिका खारिज कर दी थी। इन तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमा निरस्त किये जाने का आदेश बहाल करने संबंधी अपील स्वीकार कर ली।
1}गिफ्ट(Gift) की गई संपत्ति के स्वामित्व के लिए स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान का महत्व?
2}Stay Order का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी पर स्थगन आदेश क्या होता हैं? प्रॉपर्टी के निर्माण पर स्थगन आदेश कैसे होता है?
3}क्यों जरूरी है नॉमिनी? जानें इसे बनाने के नियम और अधिकार
4}Deaf and Dumb पीड़िता के बयान कैसे दर्ज होना चाहिए। Bombay High Court
#11
5}क्या दूसरी पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार है?
6}हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले और बाद में हिंदू का वसीयत करने का अधिकार
7}निःशुल्क कानूनी सहायता-
8}संपत्ति का Gift "उपहार" क्या होता है? एक वैध Gift Deed के लिए क्या आवश्यक होता है?
#12
सोमवार, 14 दिसंबर 2020
पति के निधन के बाद पति की संपत्ति में क्या होगा दूसरी पत्नी का हक?
पति के निधन के बाद पति की संपत्ति में क्या होगा दूसरी पत्नी का हक?
#1 दूसरी कानूनी शादी के मामले में प्रॉपर्टी पर दूसरी पत्नी के बच्चे भी दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर पति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है या पत्नी जिंदा है और उसने दूसरी शादी कर ली तो वह अमान्य मानी जाएगी। दूसरी शादी से होने वाले बच्चों की देखभाल माता-पिता ही करेंगे, लेकिन वे पसंदीदा उत्तराधिकारी या सहदायिक नहीं होंगे।
#2
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक फैसले में कहा कि दूसरे विवाह से पैदा हुए बच्चे पिता की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। हालांकि शादी अमान्य हो सकती है, मगर बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर शादी पहली पत्नी के जिंदा रहते या बिना तलाक हुए हुई है तो दूसरी पत्नी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती।
#3 पिछले साल दिए गए फैसले में पहली पत्नी के अधिकार बरकरार रखे गए। शीतलदीन (पति) को उनकी पहली पत्नी सुखराना बाई ने छोड़ दिया। इसके बाद उनसे विद्याधारी से शादी की, जिससे उन्हें 4 बच्चे हुए। शीतलदीन ने विद्याधारी को नॉमिनी बनाया हुआ था। साथ ही उनके रोजगार से होने वाला लाभ भी उन्हीं के लिए सुरक्षित रखा था। वह अपने चार बच्चों के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का भी दावा कर सकती थी। लेकिन शीतलदीन के निधन के बाद दोनों पत्नियों ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दायर कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जहां दूसरी पत्नी के हक में फैसला दिया। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली पत्नी का पक्ष लिया।
#4 आगे अपील पर तय हुआ कि पहली पत्नी को संपत्ति में एक-पांचवा हिस्सा दिया जाएगा। चारों बच्चों को भी उनका वैध हिस्सा दिया गया। लेकिन दूसरी पत्नी को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ा, क्योंकि कानून की नजर में सुखराना बाई वैध पत्नी थीं, जिन्होंने शीतलदीन ने दूसरी शादी करने से पहले तलाक नहीं दिया था।
#5
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#6
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#7
बुधवार, 25 नवंबर 2020
संपत्ति का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार, केंद्र से मालिक को जमीन लौटाने को कहा..सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
संपत्ति का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार, केंद्र से मालिक को जमीन लौटाने को कहा..
खास बातें
- मामला बेंगलूरू में रक्षा उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा
- सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल बाद मालिक को जमीन वापस दिलाई
- यह मामला दो बार कर्नाटक हाईकोर्ट में गया था
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तीन महीने के भीतर बेंगलुरु में 2 एकड़ और 8 गुंटा की जमीन उसके मालिक को सौंपने का निर्देश दिया जो शहर में प्रमुख स्थान पर है. SC का यह भी कहना है कि जमीन रखने के लिए मालिक, केंद्र से मुआवजे का दावा कर सकता है .
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसले में कहा है कि संपत्ति का अधिकार (Right To Property) एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार (Valuable Constitutional Right) है. बेंगलूरू में भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में SC ने 33 साल बाद मालिक को जमीन दिलाई है. मामले में तीन महीने में केंद्र सरकार को जमीन वापस करने के आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, संपत्ति का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है. सरकारें यह नहीं कह सकती कि उन्हें किसी भी कानून के बिना किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार है.किसी भी कानून के बिना सरकार को किसी संपत्ति पर अधिकार जारी रखने की अनुमति देना अराजकता को माफ करने जैसा है. अदालत की भूमिका लोगों की स्वतंत्रता के गारंटर और चौकन्ने रक्षक के रूप में कार्य करने की है.
#3 इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तीन महीने के भीतर बेंगलुरु में 2 एकड़ और 8 गुंटा की जमीन उसके मालिक को सौंपने का निर्देश दिया जो शहर में प्रमुख स्थान पर है. SC का यह भी कहना है कि जमीन रखने के लिए मालिक, केंद्र से मुआवजे का दावा कर सकता है. अदालत ने कहा है कि अगर मालिक मुआवजे के लिए मध्यस्थता पर आगे बढ़ता है तो इसे 6 महीने के भीतर तय किया जाना चाहिए. पीठ ने केंद्र को कानूनी कार्यवाही की लागत के लिए मालिक को 75,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. SCने कहा कि हालांकि संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के भाग III के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी यह एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है.
#4 दरअसल यह संपत्ति 1964 में मुआवजे को तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए केंद्र द्वारा ली गई थी. यह मामला दो बार कर्नाटक हाईकोर्ट में गया और अदालत ने हालांकि केंद्र के खिलाफ कहा कि सरकार के दावे की कोई योग्यता नहीं है,लेकिन मालिक को भूमि सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि ये जमीन केंद्र द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की रही थी. जस्टिस ने ये फैसला सुनाया.
#5 फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट ने भूमि मालिक को राहत देने से इनकार करने में त्रुटि की. अदालत ने कहा कि किसी को इस तरह से किसी को संपत्ति से दूर रखने के लिए 33 साल भारत में भी एक लंबा समय है, इसलिए, यह अब राज्य के लिए खुला नहीं है. अपने किसी भी रूप (कार्यपालिका, राज्य एजेंसियों, या विधायिका) में यह दावा करने के लिए कि कानून या संविधान को अनदेखा किया जा सकता है, या अपनी सुविधा पर अनुपालन किया जा सकता है. चाहे यह संघ हो या कोई राज्य सरकार, किसी दूसरे की संपत्ति (कानून की मंज़ूरी के बिना) पर कब्जा करने के लिए अनिश्चितकालीन या ओवरराइडिंग अधिकार है, ये अराजकता को माफ करने से कम नहीं है.
#6 अदालतों की भूमिका लोगों की स्वतंत्रता की गारंटर और चौकन्ना रक्षक के रूप में कार्य करना है. अदालत द्वारा किसी भी तरह की माफी ऐसे गैरकानूनी कार्यपालिका के व्यवहार का एक सत्यापन है जो इसे किसी भी भविष्य के उद्देश्य से, भविष्य में किसी भी प्राधिकारी के हाथ में "सशस्त्र हथियार" के रूप में तैयार करेगा. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि भूमि अधिग्रहण खत्म हो गया था लेकिन केंद्र ने याचिकाकर्ता का विरोध करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत को उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यह एक विवाद था जिसे सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जाना है.
#7
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4}Deaf and Dumb पीड़िता के बयान कैसे दर्ज होना चाहिए। Bombay High Court
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5}क्या दूसरी पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार है?
6}हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले और बाद में हिंदू का वसीयत करने का अधिकार
7}निःशुल्क कानूनी सहायता-
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