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CrPC  482 के तहत शक्ति का इस्तेमाल उस आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है, जो मंजूरी, तुच्छ मामलों या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए पहली नजर में बुरी है। सुप्रीम कोर्ट

CrPC  482 के तहत शक्ति का इस्तेमाल उस आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है , जो मंजूरी , तुच्छ मामलों या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए पहली नजर में बुरी है। : सुप्रीम कोर्ट----- #1 Power U/s 482 CrPC Can Be Exercised To Quash Criminal Proceedings Which Are Ex Facie Bad For Want Of Sanction:                सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का इस्तेमाल उस आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है , जो मंजूरी , तुच्छ मामलों या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए पहली नजर में बुरी है।   #2                              इस मामले में , शिकायतकर्ता ने एक अपराध के संबंध में जांच के दौरान , हिरासत में रहने के दौरान पुलिस ज्यादती का आरोप लगाया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निजी शिकायत का ...

महिला की गिरफ़्तारी को लेकर क्या कहता है क़ानून

⇛ महिला की गिरफ़्तारी को लेकर क्या कहता है क़ानून -------     #1                      "बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें महिला को गिरफ़्तार करने के बाद उनके साथ यौन हिंसा और प्रताड़ना की बात सामने आई, इन्हीं सारे मामलों को देखते हुए क़ानून बनाया गया कि मामला चाहे जो भी किसी भी महिला को शाम छह बजे के बाद और सुबह छह बजे के पहले गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता."    "उसे हाउस-अरेस्ट किया जा सकता है और वो भी महिला पुलिस द्वारा ही. लेकिन किसी भी सूरत में दिन ढलने के बाद उसकी गिरफ्तारी ग़ैर-काननी है." #2   सिर्फ़ महिलाओं के लिए नहीं, हर गिरफ़्तारी के कुछ तय नियम हैं. "बात महिला ओं की गिरफ़्तारी  करें तो सबसे अहम है कि उनकी गिरफ़्तारी दिन ढलने के बाद नहीं हो सकती. ना ही उन्हें दिन ढलने के बाद पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है." #3--------------------------------------------------------------- READ MORE--property-rights-supreme-court. ------------------------------------------------------------------ क़ानूनी प्राव...

अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से कर रही हो गिरफ्तार, तो ये हैं आपके कानूनी अधिकार ----

अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से कर रही हो गिरफ्तार, तो ये हैं आपके कानूनी अधिकार  ---- #1                                    अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान (Constitution)के अनुच्छेद (Article) 20, 21और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे Supreme Court जा सकता है.   पुलिस गिरफ्तारी से संबंधित कानूनों का विस्तार  ---- #2 1. CRPC की धारा 50 (1) के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा. 2. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ-साफ लिखा होना चाहिए. 3. CRPC की धारा 41 (B) के मुताबिक पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करन...