संपत्ति का Gift "उपहार" क्या होता है?
Gift में क्या - क्या दिया जा सकता है?
एक वैध Gift Deed के लिए क्या आवश्यक होता है?
Gift Deed
कौन बना सकता है ?
संपत्ति के Gift की प्रक्रिया
#1 "उपहार" एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण है, जहां हस्तांतरणकर्ता उस संपत्ति को प्राप्तकर्ता को स्वेच्छा से, बिना किसी मुआवजे के बिना अहसान के देता है ।
#2 सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 के अनुसार, आप एक गिफ्ट डीड के माध्यम से अचल संपत्ति हस्तांतरित कर सकते हैं। एक सेल डीड की तरह, एक गिफ्ट डीड में संपत्ति, हस्तांतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण होता है। लेकिन सेल डीड के विपरीत, यह किसी को धन के किसी भी आदान-प्रदान के बिना स्वामित्व को हस्तांतरित कर सकते हैं । एक गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो बदले में किसी भी वित्तीय समर्थन के बिना दाता (संपत्ति के मालिक) से प्राप्तकर्ता (उपहार को पानेवाला) को उपहार के स्वैच्छिक हस्तांतरण का वर्णन करता है।
#3 भारतीय कानूनों (पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 123) के अंतर्गत उप-रजिस्ट्रार से गिफ्ट डीड का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो हस्तांतरण अमान्य होगा। एक बार गिफ्ट डीड पंजीकृत होने के बाद ही संपत्ति के स्वामित्व के शीर्षक में परिवर्तन संभव है। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता को संपत्ति को आगे हस्तांतरित करने में सक्षम होने के लिए, एक पंजीकृत गिफ्ट डीड की आवश्यकता होगी।
#4
Gift में क्या - क्या दिया जा सकता है?
किसी संपत्ति के वैध दान के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है –
यह चल या अचल संपत्ति होनी चाहिए।
यह हस्तांतरणीय होना चाहिए।
यह एक मौजूदा संपत्ति होनी चाहिए न कि भावी संपत्ति।
यह स्पर्श योग्य या वास्तविक होना चाहिए।
उपहार के समय हस्तांतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता को जीवित होना चाहिए।
एक वैध Gift Deed के लिए क्या आवश्यक होता है?
#1}-एक गिफ्ट डीड विशिष्ट होना चाहिए जिसमें हस्तांतरित की जाने वाली प्रकृति की संपत्ति के हस्तांतरण सम्बंधित सभी आवश्यक तत्व शामिल होने चाहिए।
एक गिफ्ट डीड का सफलतापूर्वक सञ्चालन होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक चीजें पूरी होनी चाहिए।
गिफ्ट डीड में अनिवार्य रूप से दान की जा रही संपत्ति का विवरण होना चाहिए।
प्राप्तकर्ता / रिसीवर का विवरण भी बहुत आवश्यक है।
दस्तावेज पर हस्ताक्षर दाता यानी संपत्ति को उपहार देने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।
रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाता और प्राप्तकर्ता दोनों मौजूद होने चाहिए।
दस्तावेज में कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
संपत्ति के मूल्य के आधार पर, दस्तावेज पर एक उचित गैर-न्यायिक मुहर के साथ मुहर लगायी जानी चाहिए।
#5
Gift Deed
कौन बना सकता है ?
संपत्ति का मालिक ही किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार दे सकता है। इस नियम के अपवाद में वह मामला है जिसमें दाता या प्राप्तकर्ता नाबालिग हैं। नाबालिग व्यक्ति कोई करार करने योग्य नहीं होता है; इसलिए, वे उपहार के रूप में संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकते। यदि कोई दाता नाबालिग है, तो उपहार के दस्तावेज वैध नहीं होते और शून्य हो जाते हैं।
उपहार पाने वाले व्यक्ति के नाबालिग होने के मामले में, एक वास्तविक अभिभावक उसकी ओर से उपहार स्वीकार कर सकता है। अभिभावक भेंट की गई संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। अगर दान की गयी संपत्ति असाधारण है, तो उसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वह व्यक्ति नाबालिग है। एक बार जब वह वयस्क हो जाता है, तो वह उपहार को स्वीकार या वापस कर सकता है।
#6
संपत्ति के Gift की प्रक्रिया
किसी संपत्ति को उपहार में देने की प्रक्रिया को नीचे दिए हुए तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
गिफ्ट डीड का प्रारूप तैयार करना - एक गिफ्ट डीड उपहार का कानूनी हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। जिसमें सबसे पहले गिफ्ट डीड का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि कौन सी संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है, कौन संपत्ति हस्तांतरित कर रहा है और किस व्यक्ति से कर रहा है। यह दाता और प्राप्तकर्ता के बीच एक करार है जहां दाता स्वेच्छा से अपनी संपत्ति, प्राप्तकर्ता को दान दे रहा है और प्राप्तकर्ता संपत्ति को स्वीकार करता है। यह अनिवार्य है कि एक उपहार किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए न कि किसी मजबूरी और न ही किसी धन के आदान-प्रदान या किसी अन्य विचार के।
#1} स्वीकृति - गिफ्ट डीड की स्वीकृति एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी आवश्यकता है और दाता के जीवनकाल के दौरान प्राप्तकर्ता को उपहार स्वीकार करना चाहिए। यदि वह उपहार स्वीकार करने में विफल हो जाता है, तो यह अमान्य हो जाता है। संपत्ति को कब्जे में लेने जैसे प्राप्तकर्ता के कृत्यों द्वारा स्वीकृति को मान्य किया जा सकता है।
#1}
पंजीकरण - संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की
धारा 123 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अचल संपत्ति का दान तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि यह पंजीकृत न हो। पंजीकरण के दौरान दो गवाहों द्वारा इसे प्रमाणित कराना अनिवार्य है।
#7
Gift Deed का पंजीकरण
(Registration)
जैसा कि पहले कहा गया है, एक गिफ्ट डीड को, दाता से प्राप्तकर्ता को एक संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। यह एक वकील की मदद से रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया जाता है। पंजीकरण हस्तांतरण को मान्य करता है।
#1
पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कुछ
सामान्य तथ्य निम्नलिखित हैं:
किसी मूल्यांकन विशेषज्ञ द्वारा उपहार की संपत्ति के मूल्यांकन की स्वीकृति।
स्टैंप ड्यूटी और ट्रांसफर ड्यूटी का भुगतान - यह संपत्ति के प्रकार के अनुसार हर राज्य में भिन्न होता है। स्टैंप ड्यूटी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम है। स्टैंप ड्यूटी की नवीनतम दरें संबंधित आधिकारिक / सरकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।
#1
गिफ्ट डीड के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
एक गिफ्ट डीड के पंजीकरण करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आदि को रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा।
गिफ्ट डीड के बनने की प्रक्रिया की अवधि:
पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार, इसके लागू होने की तारीख से 4 महीने के भीतर अधिकारी के समक्ष एक गिफ्ट डीड प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
#8
Gift के लिए कर (Tax):
पहले, अपने यहां “उपहार कर अधिनियम” मौजूद था जिसके तहत एक दानकर्ता को उपहार की राशि पर ‘उपहार कर’ देना पड़ता था। हालाँकि, इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2004-05 से, आयकर अधिनियम, 1961 में एक नया प्रावधान डाला गया है।
इसके अनुसार, यदि निम्नलिखित स्थितियों में उपहार प्राप्त होता है, तो यह कर योग्य नहीं होगा:
#1
जब कोई व्यक्ति रिश्तेदार / सगे सम्बन्धी से उपहार प्राप्त करता है,
जब किसी व्यक्ति को उसके विवाह के अवसर पर किसी अन्य व्यक्ति से उपहार मिलता है,
जब किसी व्यक्ति को वसीयत के तहत या विरासत में किसी भी व्यक्ति से उपहार प्राप्त होता है,या किसी व्यक्ति को दाता के संरक्षण या दाता की मृत्यु के व्यय में किसी व्यक्ति से उपहार मिलता है,
#1
जब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर पालिका, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, पंजीकृत धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट आदि से उपहार प्राप्त करता है।
जब कोई ट्रस्ट, संस्थान, शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थान किसी व्यक्ति से कोई उपहार प्राप्त करता है,
#1
जब हिंदू अविभाजित परिवार (एच. यू. एफ.) के सदस्य एच. यू. एफ. से एक एच. यू. एफ. के कुल या आंशिक विभाजन पर पूंजीगत संपत्ति के वितरण के अवसर पर एक उपहार प्राप्त करते हैं,
जब एक ट्रस्ट (किसी व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए पूरी तरह से बनाया गया), उस व्यक्ति से एक उपहार प्राप्त करता है हालांकि, उपरोक्त छूटों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को दूसरे से प्राप्त कुछ उपहार, उपहार कर को आकर्षित करता है। अधिकतर, यदि उपहारों का पूर्णयोग एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है, तो उपहार अन्य स्रोत से आय के रूप में कर योग्य होगा।
#9
दाता(Donar) कौन होता है?
देने वाले या ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति को दाता कहा जाता है।
प्राप्तकर्ता (Donee)कौन
होता है?
प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता या ट्रांसफ़री कहा जाता है।
क्या हिंदू अविभाजित परिवार (एच. यू. एफ.) के किसी सदस्य द्वारा एच. यू. एफ. को दिए गए उपहार पर एच. यू. एफ.कोई आयकर देता है?
यू. एफ. के एक सदस्य द्वारा एच. यू. एफ. को दिए गए एक उपहार में आयकर देने से छूट दी गई है।
#1
क्या गिफ्ट डीड का पंजीकरण अनिवार्य है?
अधिनियम, 1908 की धारा 17 और सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882की धारा 123 के अनुसार गिफ्ट डीड को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यदि पंजीकृत नहीं है तो एक उपहार विलेख अमान्य होगा।
शादी के अलावा, क्या कोई और अवसर है जिसमें
#10
उपहार के लिए कर नहीं लिया जाएगा?
अधिनियम, 1961 के अनुसार, यदि उपहार निम्नलिखित स्थितियों (शादी के अलावा) में प्राप्त होता है, तो यह कर योग्य नहीं होगा:
जब कोई व्यक्ति रिश्तेदार / सगे सम्बन्धी से उपहार प्राप्त करता है,
जब किसी व्यक्ति को वसीयत के तहत या उत्तराधिकार में किसी व्यक्ति से उपहार मिलता है,
जब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर पालिका, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, किसी पंजीकृत धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट, आदि से उपहार प्राप्त करता है।
जब कोई ट्रस्ट, संस्थान, शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थान किसी व्यक्ति से उपहार प्राप्त करता है,
#1
जब एच. यू. एफ. के सदस्य एच. यू. एफ. से एक एच. यू. एफ. के कुल या आंशिक विभाजन पर पूंजीगत संपत्ति के वितरण के अवसर पर एक उपहार प्राप्त करते हैं,
जब एक ट्रस्ट (किसी व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए पूरी तरह से बनाया गया), उस व्यक्ति से एक उपहार प्राप्त करता है हालांकि, उपरोक्त छूटों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को दूसरे से प्राप्त कुछ उपहार, उपहार कर को आकर्षित करता है। अधिकतर, यदि उपहारों का पूर्णयोग एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है, तो उपहार अन्य स्रोत से आय के रूप में कर योग्य होगा।
#11
दाता(Donar) कौन होता है?
देने वाले या ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति को दाता कहा जाता है।
प्राप्तकर्ता (Donee)कौन
होता है?
प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता या ट्रांसफ़री कहा जाता है।
क्या हिंदू अविभाजित परिवार (एच. यू. एफ.) के किसी सदस्य द्वारा एच. यू. एफ. को दिए गए उपहार पर एच. यू. एफ.कोई आयकर देता है?
यू. एफ. के एक सदस्य द्वारा एच. यू. एफ. को दिए गए एक उपहार में आयकर देने से छूट दी गई है।
#1
क्या गिफ्ट डीड का पंजीकरण अनिवार्य है?
अधिनियम, 1908 की धारा 17 और सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882की धारा 123 के अनुसार गिफ्ट डीड को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यदि पंजीकृत नहीं है तो एक उपहार विलेख अमान्य होगा।
शादी के अलावा, क्या कोई और अवसर है जिसमें
उपहार के लिए कर नहीं लिया जाएगा?
#1 अधिनियम, 1961 के अनुसार, यदि उपहार निम्नलिखित स्थितियों (शादी के अलावा) में प्राप्त होता है, तो यह कर योग्य नहीं होगा:
जब कोई व्यक्ति रिश्तेदार / सगे सम्बन्धी से उपहार प्राप्त करता है,
जब किसी व्यक्ति को वसीयत के तहत या उत्तराधिकार में किसी व्यक्ति से उपहार मिलता है,
जब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर पालिका, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, किसी पंजीकृत धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट, आदि से उपहार प्राप्त करता है।
#1
जब कोई ट्रस्ट, संस्थान, शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थान किसी व्यक्ति से उपहार प्राप्त करता है,
जब एच. यू. एफ. के सदस्य एच. यू. एफ. से एक एच. यू. एफ. के कुल या आंशिक विभाजन पर पूंजीगत संपत्ति के वितरण के अवसर पर एक उपहार प्राप्त करते हैं,
जब एक ट्रस्ट (किसी व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए पूरी तरह से बनाया गया), उस व्यक्ति से एक उपहार प्राप्त करता है,
#12
क्या किसी उपहार (Gift)को रद्द(Cancel) करना संभव है?
गिफ्ट डीड निम्नलिखित शर्तों के तहत ही निरस्त किया जा सकता है:
यदि दाता और प्राप्तकर्ता के बीच आपसी समझौता हो।
यदि संपत्ति हस्तांतरण को प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो।
क्या एक उपहार में शर्तें हो सकती हैं?
जब तक किसी अन्य कानून के तहत शर्तें लागू नहीं की जाती है, तब तक उपहार में भी शर्तें हो सकती हैं। हालांकि, शर्तें केवल दाता की इच्छा पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
#1
गिफ्ट डीड और वसीयत में क्या अंतर है?
गिफ्ट डीड और वसीयत में कई अंतर हैं:
यह महत्वपूर्ण है कि गिफ्ट डीड को मान्य करने के लिए प्राप्तकर्ता को भेंट स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि, वसीयत में ऐसी कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और एक व्यक्ति सञ्चालन के बाद अपने अधिकारों को त्याग सकता है।
गिफ्ट डीड दाता के जीवनकाल के भीतर पंजीकृत किया जाता है और यदि दानकर्ता की गिफ्ट डीड पर स्वीकृति मिलने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो गिफ्ट डीड शून्य हो जाता है। हालांकि, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही वसीयत को अंजाम दिया जाता है।
#1
वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान वसीयत को हमेशा रद्द किया जा सकता है, लेकिन एक बार पंजीकृत होने पर एक गिफ्ट डीड को रद्द नहीं किया जा सकता है।
जब एक ट्रस्ट (किसी व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए पूरी तरह से बनाया गया), उस व्यक्ति से एक उपहार प्राप्त करता है,
#13
क्या किसी उपहार (Gift)को रद्द(Cancel) करना संभव है?
गिफ्ट डीड निम्नलिखित शर्तों के तहत ही निरस्त किया जा सकता है:
यदि दाता और प्राप्तकर्ता के बीच आपसी समझौता हो।
क्या एक उपहार में शर्तें हो सकती हैं?
जब तक किसी अन्य कानून के तहत शर्तें लागू नहीं की जाती है, तब तक उपहार में भी शर्तें हो सकती हैं। हालांकि, शर्तें केवल दाता की इच्छा पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
#1
गिफ्ट डीड और वसीयत में क्या अंतर है?
गिफ्ट डीड और वसीयत में कई अंतर हैं:
यह महत्वपूर्ण है कि गिफ्ट डीड को मान्य करने के लिए प्राप्तकर्ता को भेंट स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि, वसीयत में ऐसी कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और एक व्यक्ति सञ्चालन के बाद अपने अधिकारों को त्याग सकता है।
यदि संपत्ति हस्तांतरण को प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो।
THANK YOU
#14
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