Deaf and Dumb पीड़िता के बयान कैसे दर्ज होना चाहिए। Bombay High Court
#1
Bombay High Court ने एक मामले को इस आधार पर ट्रायल कोर्ट के पास वापस भेज दिया क्योंकि साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 119 के प्रावधानों (Provision) पर विचार किए बिना ही deaf and dumb पीड़िता के बयान दर्ज किए गए थे। साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act)की धारा 119 के अनुसार जब गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ होता है तो अदालत ऐसे व्यक्ति का बयान दर्ज करने में एक दुभाषिए (Interpreter) या विशेष शिक्षक (Special Educator) की सहायता लेगी और इस तरह के बयान की वीडियोग्राफी (Videographed) की जाएगी।
#2\
राजस्थान राज्य बनाम दर्शन सिंह @ दर्शन लाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गवाह के deaf and dumb होने पर बयान लेने की विधि बताई है। अदालत ने कहा था: "कुल मिलाकर, deaf and dumb व्यक्ति एक सक्षम गवाह है। यदि न्यायालय की राय में उसे/उसके लिए शपथ दिलाई जा सकती है तो ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा गवाह, यदि पढ़ने और लिखने में सक्षम है तो उसे लिखित रूप में प्रश्न देने और लिखित में जवाब मांगने के लिए बयान को रिकॉर्ड करना वांछनीय है।
" अदालत ने आगे कहा, "यदि गवाह पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं है तो आवश्यक होने पर उसका बयान दुभाषिए की सहायता से सांकेतिक भाषा में दर्ज किया जा सकता है। यदि दुभाषिया प्रदान किया जाता है तो उसे उसी के आसपास का व्यक्ति होना चाहिए लेकिन मामले में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए और उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए।"
#1
"पीड़िता की समझने की क्षमता का सत्यापन नहीं हुआ" दोषी द्वारा दायर की गई इस अपील में Court ने उल्लेख किया कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की समझने की क्षमता का सत्यापन नहीं किया। हालांकि गवाह के बयान दुभाषिए की नियुक्ति द्वारा दर्ज किए गए लेकिन दुभाषिए को कोई शपथ नहीं दिलाई गई थी कि वह पूरी तरह से सही ढंग से गवाह के लिए किए गए प्रश्नों की व्याख्या करेगा और पूरी तरह से सही ढंग से गवाह द्वारा सांकेतिक भाषा में दिए गए उत्तरों की व्याख्या करेगा।
#3
मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजते हुए Court ने कहा: "अदालत, deaf and dumb व्यक्ति की सांकेतिक भाषा को समझने और उसकी व्याख्या करने की क्षमता को रिकॉर्ड करेगा। गवाहों को सही ढंग से व्याख्या करने और पीड़ित द्वारा अदालत को दिए गए जवाबों के लिए दुभाषिए को शपथ दिलाएगा। एक बार ऐसा करने के बाद सबूत दर्ज किए जाएंगे और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मामले का अभियोजन पक्ष सबूतों की वीडियोग्राफी की व्यवस्था करेगा।"
#4 thank you
READ MORE----
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Please do not enter any spam link in the comment box.