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आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती:

 आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति 

को जब्त नहीं कर सकती:

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया हैकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले की 

जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकतीलेकिन चल 

संपत्ति को फ्रीज करने पर कोई रोक नहीं हैCRPC की धारा 102 को लेकर 

तीन जजों की बेंच ने सहमति से यह फैसला सुनायामामला जांच के दौरान 

पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी 

CrPC की 102 की शक्तियों से संबंधित है.

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बॉम्बे उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने बहुमत के फैसले में माना था कि जांच के 

दौरान पुलिस के पास संपत्ति जब्त करने की कोई शक्ति नहीं हैमहाराष्ट्र सरकार ने 

यह कहते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि सर्वोच्च अदालत के 

तपस नियोगी में फैसले के अनुसार पुलिस बैंक खातों को फ्रीज कर सकती है

उसी तरह पुलिस अपराध से संबंधित संपत्ति जब्त कर सकती हैलेकिन सुनवाई 

के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य की इन दलीलों से सहमत नहीं क्योंकि का मानना 

था कि इससे पुलिस द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है.

सर्वोच्‍च अदालत की पीठ ने इस फैसले में किसी मामले की आपराधिक जांच 

के दौरान किसी संपत्ति को जब्त करने का पुलिस को अधिकार देने वाली 

सीआरपीसी की धारा-102 की व्याख्या की। 

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बता दें कि सीआरपीसी की धारा 102 (1) पुलिस को आपराधिक जांच के दौरान 

अपराधी की अचल संपत्ति को सीज या जब्त करने का अधिकार देती है। इसमें 

कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अवैध संपत्ति या गलत तरीके से 

अर्जिक की गई अचल संपत्ति को किसी आपराधिक मामले की जांच के दौरान 

जब्‍त कर सकता है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा की व्‍याख्‍या कर दी है। 

ऐसे में अब पुलिस को किसी आपराधिक मामले की जांच के दौरान अचल संपत्ति 

को जब्‍त करने का अधिकार नहीं होगा।

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